इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अर्ज़ी ठुकराई, क्या बोले प्रशांत भूषण?

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इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा किए जाने की समय सीमा बढ़ाने को लेकर एसबीआई की दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यीय बेंच आज सुनवाई कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट बेंच पर आज यह मामला चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ देख रहे हैं. उनके साथ इस पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने बीते महीने 15 फ़रवरी को हुई सुनवाई के में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार देते हुए एसबीआई को इससे जुड़ी सभी जानकारियां छह मार्च तक चुनाव आयोग को देने के लिए बोला था.

एसबीआई ने इसी मियाद से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी भी दी थी कि इस जानकारी को एकत्रित करने के लिए तारीख़ बढ़ाकर 30 जून कर दी जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के समय एसबीआई से बोला कि उन्होंने तो उससे मिलान का काम करने को नहीं कहा था, बल्कि सादा ब्योरा देने को कहा था.

एसबीआई ने इस पर बोला कि अगर खरीदारों की जानकारी को पार्टियों से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है तो वह अगले तीन सप्ताह में जानकारी दे सकता है.

मगर, इस पर कड़ा रुख दिखाते हुए जस्टिस गवई ने सवाल किया कि तीन सप्ताह किस बात के लिए चाहिए?.

उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां पहले ही एनकैशमेंट की जानकारी दे चुकी हैं. खरीदारों की जानकारी भी पहले से उपलब्द है.

सुप्रीम कोर्ट ये माना कि एसबीआई की परेशानी इसलिए बढ़ी क्योंकि उसने 15 फ़रवरी के फ़ैसले का अर्थ लगाया कि उसे दानदाताओं की सूचनाओं का मिलान करना है. इसलिए उसने 30 जून तक समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की एसबीआई की मांग नमंजूर कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एसबीआई से कहा है कि वह कल यानी मंगलवार तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी दे.

साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को भी आदेश दिया है कि वे सारी सूचनाएं इकट्ठा करके आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मार्च शाम पांच बज़े तक सार्वजनिक करें.

एसबीआई ने 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए उसे 30 जून तक का समय और दिया जाए.

इस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में पाँच सदस्यों वाली पीठ ने आज ये फ़ैसला दिया है.

बेंच की अगुवाई चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं. उनके साथ इस पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फ़रवरी को हुई सुनवाई के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार देते हुए एसबीआई को इससे जुड़ी सभी जानकारियां छह मार्च तक चुनाव आयोग को देने के लिए कहा था.

क्या बोले प्रशांत भूषण?

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इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की एसबीआई की मांग ख़ारिज होने के बाद प्रसिद्ध  वकील प्रशांत भूषण ने इस फ़ैसले का स्वागत भी किया है.

प्रशांत भूषण ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले पर अदालत के पहले के फ़ैसले की तरह यह बढ़िया और ठोस फ़ैसला है.

प्रशांत भूषण ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ओर से एसबीआई पर अदालत की अवमानना का मामला दायर किया था.

समाचार एजेंसी पीटीआई के सवालो पर प्रशांत भूषण ने उत्तर देते हुए कहा कि, "चुनावी बॉन्ड ख़रीदकर दान देने वालों और इन बॉन्ड को भुनाने वालों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख़ अपनाया है."

उन्होंने कहा, "अदालत ने एसबीआई की याचिका ख़ारिज कर दी और ज़िक्र किया कि अदालत ने जो आंकड़ें उनसे मांगे थे, वो एसबीआई के पास पहले से उपलब्ध हैं.''

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