kareli Crime News: 100 किग्रा अवैध गांजा में लिप्त 3 आरोपियो को 12 साल एवं एक-एक लाख अर्थ दंड की सजा..

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पुलिस अधीक्षक श्री विपुल श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना करेली पुलिस को 100 किलोग्राम अवैध गांजा तस्करी में लिप्त तीन आरोपियों को 12-12 साल सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराने तथा तस्करी में प्रयुक्त आर्टिका कार को राजसात कराने मे सफलता।*
उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन जबलपुर, श्री उमेश जोगा के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना करेली के अपराध क्रमांक 1037/2021 धारा 8 (सी) /20(बी.पप) एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में दिनांक 20.11.2021 के करीब 05.30 बजे रात्रि गस्त से वापसी के दौरान करेली के ड्रीमलेंड सिटी के पास एक सफेद रंग की आर्टिका कार क्रमांक सीजी 09 जेके 5827 सदिग्ध अवस्था मे खड़ी व उसमे 03 व्यक्ति बैठे मिलने से उनसे पूछताछ पर चालक ने अपना नाम 1-रिजवान 32 साल निवासी ग्राम छिन्दी थाना तामिया जिला छिन्दवाड़ा, ड्रायवर की बगल की सीट पर बैठने व्यक्ति ने अपना नाम 2-विवेक कश्यप 24 साल निवासी मेनपुरा थाना पंडरिया जिला कबीर धाम (कर्वाधा) (छ0ग0) तथा पीछे बैठे वाले व्यक्ति ने अपना नाम 3-विषाल मौर्य 21 साल निवासी वार्ड क्रमांक 06 लोरमी थाना लोरमी जिला मुंगेली छ0ग0 का रहने वाले बताया गया संदेह होने पर पुलिस टीम द्वारा समक्ष गवाहन के उक्त कार की तलाशी लेने पर कार की पीछे वाली सीट के उपर सफेद पन्नी मे खाकी रंग के टेप चिपके 20 पैकेट पाये गये जिन्हे खोलकर देखने पर उनमे गांजा नामक मादक पदार्थ पाया गया। उक्त वरामद अवैध गांजे को तौल करने पर 100 किलोग्राम वजन निकला जिसकी बाजार मूल्य 20,00000/- बीस लाख रूपये है। पुलिस टीम द्वारा विधिवत कार्यवाही उपरान्त उक्त वाहन एवं मादक पदार्थ गांजा की जप्ती व उक्त आरोपी गण की गिरफ्तार कर उक्त अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया है। 

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उक्त अपराध को जघन्य सनसनी खेज गंभीर अपराध की श्रेणी मे चिन्हित किया जाकर की गयी थी कार्यवाही - 

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उक्त अपराध को जघन्य सनसनी खेज गंभीर अपराध की श्रेणी मे चिन्हित किया जाकर विवेचना मे ठोस परिस्थिजिन्य व तकनीकी साक्ष्य का संकलन कराया गया। सतत अनुसंधान उपरान्त दिनांक 20.12.22 को विवेचना पूर्ण कराकर चालान क्रमांक 1052/21 तैयार किया गया जिसे माननीय विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का विचारण विशेष सत्र प्रकरण क्र 15/2022 पर माननीय विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) नरसिंहपुर मे प्रारंभ हुआ। 
पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर श्री विपुल श्रीवास्तव द्वारा मामले की कायमी से लेकर प्रकरण के विचारण तक नियमित मॉनीटरिंग कर समय पर एफएसएल रिपोर्ट एवं साक्षियों को माननीय न्यायालय मे उपस्थिति सुनिश्चित करायी गयी।   

माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) नरसिंहपुर, श्री अखिलेश कुमार धाकड द्वारा आरोपियों को दोषी पाते हुए किया गया दण्डित - 

माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.09.2022 को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तर्क से सहमत होते हुये अभियुक्त 1-रिजवान पिता नियाज खान 32 साल निवासी ग्राम छिन्दी थाना तामिया जिला छिन्दवाड़ा, 2-विवेक कश्यप पिता विजय कश्यप् उम्र 24 साल निवासी मेनपुरा थाना पंडरिया जिला कबीर धाम (कर्वाधा) (छ0ग0) तथा 3-विशाल मौर्य पिता संजय मोर्य उम्र 21 साल निवासी वार्ड क्रमांक 06 लोरमी थाना लोरमी जिला मुंगेली छ0ग0 को उक्त अपराध में दोषी पाते हुये प्रत्येक आरोपी को 12-12 साल सश्रम कारावास एक-एक लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 
प्रकरण की विवेचना निरीक्षक अखिलेश मिश्रा थाना प्रभारी करेली, अन्य कार्यवाही आर एस झारिया एवं शासन की ओर पैरवी श्री अजय शंकर पाल अपर लोक अभियोजक नरसिहपुर द्वारा किया गया है।
News source- narsinghpur police
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