स्कूल शिक्षा विभाग में साढ़े 7 हजार प्राथमिक शिक्षकों की होगी भर्ती..
➡️एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर 28 फरवरी को जारी होगा विज्ञापन ➡️अगले साल मार्च से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश में 7 हजार 500 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करेगा। अकादमिक-सत्र वर्ष 2023-24 के लिए विभाग द्वारा पदों का विस्तृत विवरण, नियम, निर्देश, प्रक्रिया, आरक्षण अर्हता आदि एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल https://trc.mponline.gov.in पर 28 फरवरी 2023 से उपलब्ध रहेगा। आयु की गणना एक जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देश लागू होंगे।
आयुक्त लोक शिक्षण श्री अभय वर्मा ने बताया कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2020 में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने से उद्भूत होने वाले रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। पद पूर्ति की प्रक्रिया मार्च 2023 से आरंभ की जाएगी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराए जाने पर संयुक्त कॉउंसलिंग की जाएगी। पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी। मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें, एवं भर्ती नियम 2018 और इन नियमों में समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसरण में विज्ञापन की दिनांक को प्रचलित नियमों के अधीन प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर प्रारंभ की जाएगी। News source- department of school education Inder Singh Parmar #suradailynews
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