उर्वरक विक्रय दुकान कृषि संसार पिपरिया का लाइसेंस निलंबित
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उर्वरक की कालाबाजारी कर अनाधिकृत रूप से विक्रय किए जाने पर उर्वरक विक्रय फर्म केंद्र मेसर्स कृषि संसार पिपरिया का लाइसेंस निलंबित किया गया है। उप संचालक कृषि श्री जे आर हेडाऊ ने बताया कि कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह के निर्देशानुसार उर्वरकों का सुचारू रूप से वितरण के लिए निरंतर उर्वरक विक्रय केंद्रों का निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है।
इसी क्रम में 4 नवंबर को उर्वरक दुकान मे० कृषि संसार, पिपरिया का कृ०वि०अधिकारी सह उर्वरक निरीक्षक पिपरिया, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, तहसीलदार व ग्रा.कृ.वि.अधिकारी के संयुक्त दल द्वारा भौतिक निरीक्षण किया गया था, जिसमें दुकान पर पाया गया कि उर्वरको के स्टॉक का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है और पीओएस मशीन व भौतिक रूप से उपलब्ध स्टॉक में बहुत ज्यादा अंतर हैं। उन्होंने बताया कि मशीन में यूरिया को उपलब्धता 21.60 मीट्रिक. टन दर्शायी जा रही थी जबकि उक्त दल के द्वारा निरीक्षण करने पर यूरिया का स्टॉक भौतिक रूप से निरंक पाया गया।
उप संचालक कृषि ने बताया कि उर्वरक दुकान द्वारा उक्त उर्वरक विक्रय के दस्तावेजों को सही प्रकार से संधारण न किये जाने से यह प्रतीत होता है कि दुकान द्वारा उर्वरक की कालाबाजारी करते हुये अनाधिकृत रूप से उर्वरक का विक्रय किया गया है जिसे पीओएस मशीन से नहीं घटाया गया है। दुकान के इस कृत्य के कारण उर्वरक डीबीटी के दिशानिर्देशों व उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1965 की धारा 35 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। जिसके दृष्टिगत कार्यवाही करते हुए फर्म मे० कृषि संसार, पिपरिया को जारी अनुज्ञप्ति को तत्काल निलंबित किया गया है।
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