Mp news: लोक सेवा केन्‍द्र पर निर्धारित शुल्‍क से अधिक शुल्‍क वसूलने पर होगी कार्यवाही..

Action will be taken on charging more than the prescribed fee at the public service center

लोक सेवा केन्‍द्र पर निर्धारित शुल्‍क से अधिक शुल्‍क वसूलने पर होगी कार्यवाही..

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कलेक्‍टर श्रीमती आर.उमामहेश्‍वरी द्वारा समय सीमा के लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए निर्देशानुसार जिले में संचालित लोक सेवा केन्‍द्रों पर निर्धारित शुल्‍क से अधिक राशि वसूलने पर संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की जायेगी। उन्‍होंने जिले के समस्‍त एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे लोक सेवा केन्‍द्रों का सतत निरीक्षण करें। 
उल्‍लेखनीय है कि लोक सेवा प्रदाय गांरटी 2010 के तहत तहसीलों में स्‍थापित लोक सेवा केन्‍द्रों के माध्‍यम से विभिन्‍न विभागों की सेवाओं के आवेदन ऑनलाइन प्राप्‍त कर संबंधित आवेदनों का अधिकारियों द्वारा निराकरण उपरान्‍त लोक सेवा केन्‍द्रों के माध्‍यम से सेवायें प्रदान की जाती है। जारी निर्देशों के तहत समस्‍त लोक सेवा केन्‍द्रों पर विभिन्‍न विभागों की सेवाओं के निर्धारित शुल्‍क की सूची लोक सेवा केन्‍द्रों के बाहर चस्‍पा कराई जाए। साथ ही लोक सेवा केन्‍द्रों पर पदस्‍थ ऑपरेटर आवेदन कर्ता से शासन द्वारा निर्धारित विभागों की सेवाओं की शुल्‍क ही प्राप्‍त करें।
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