प्रार्थी पुरुषोत्तम मिश्रा पिता मानक लाल मिश्रा उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम खैरूआ द्वारा सालीचौका स्थित यूको बैंक की शाखा में इसके खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से मोबाइल नंबर खाते में लिंक कराकर एटीएम कार्ड जारी करवाया गया। बैंक द्वारा जारी एटीएम कार्ड एवं मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से 24,04,199 रुपए कूटरचना कर छलपूर्वक निकाल लिए जाने के संबंध में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया।
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच दौरान पुलिस द्वारा यूको बैंक सालीचौका से प्रार्थी के खाता एवं उसमें लिंक मोबाइल नंबर एटीएम कार्ड के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी के खाते में संदिग्ध मोबाइल नंबर फर्जी तरीके से लिंक होना एवं अज्ञात आरोपी द्वारा एटीएम कार्ड जारी कराकर इंदौर एवं उज्जैन के विभिन्न एटीएम मशीनों से आहरण करना तथा विभिन्न खातो में मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से उक्त राशि ट्रांसफर करना पाया गया। जो संदिग्ध मोबाइल नंबर के संबंध में साइबर के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई एवं अज्ञात आरोपी द्वारा जिन खातों में उक्त राशि ट्रांसफर की गई। संदिग्ध खातों के संबंध में विभिन्न बैंकों से जानकारी प्राप्त की गई। विवेचना दौरान आए तथ्यों एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पत्र की जांच पर दिनांक 08/05/2023 थाना गाडरवारा में आरोपी मयंक सिंह पिता प्रकाश सिंह निवासी लक्ष्मण नगर कॉलोनी वार्ड नंबर 23 जिला देवास के द्वारा प्रार्थी पुरुषोत्तम मेहरा के यूको बैंक शाखा सालीचौका के खाते से मोबाइल नंबर फर्जी तरीके से लिंक कराकर कूटरचना कर सालीचौका आकर एटीएम कार्ड प्राप्त कर एटीएम कार्ड व मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से प्रार्थी के खाते से 24,04,199 रुपए का आहरण कर कूट रचना कर धोखाधड़ी करना पाया गया। जो आरोपी मयंक सिंह का कृत्य विरुद्ध धारा 420,467,468,471 भारतीय दंड विधान का होने अपराध क्रमांक 416/23 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
तकनीकी साक्ष्य एवं स्थानीय मुखबिर सूचना पर आरोपी को किया गिरफ्तार:- अपराध की गंभीरता को देखते हुये एवं आरोपी की फरार होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शिवहरे एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) गाडरवारा सचि पाठक के मार्गदर्शन में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु तत्काल टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा आरोपी मयंक सिंह के संबंध में जानकारी एकत्र की गई। तकनीकी साक्ष्यों एवं प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी मयंक सिंह का उज्जैन में होना ज्ञात हुआ। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम को तत्काल उज्जैन रवाना किया गया। पुलिस टीम ने स्थानीय मुखबिर की मदद से दिनांक 13/05/2023 को आरोपी के सेठी नगर जिला उज्जैन में स्थित किराए के मकान से घेराबंदी कर आरोपी मयंक सिंह गिरफ्त में लिया गया। जिसने अपना नाम मयंक सिंह उर्फ प्रताप पिता ज्ञान प्रकाश सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी इंदिरा नगर सेक्टर 14 लखनऊ उत्तर प्रदेश का निवासी होना, नौकरी के सिलसिले में 3 वर्ष पूर्व देवास आना तथा वर्तमान में उज्जैन में ऑनलाइन बिजनेस करना बताया। जिससे हिकमत अमली से तरतीबवार पूछताछ करने पर आरोपी ने उक्त अपराध घटित करना स्वीकार किया। जिसके मेमोरेंडम के आधार पर आरोपी मयंक सिंह के कब्जे से नगदी ₹5,00,000, घटना में प्रयुक्त वीवो कंपनी के दो मोबाइल,एक मोटरसाइकिल CD DELUXE UP32LR5770, एक आईफोन 13 प्रो कुल मशरूका कीमती लगभग 8 लाख रूपये समक्ष गवाहन मौके पर जब्त कर आरोपी मयंक सिंह उर्फ प्रताप को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
आरोपी की गिरफ्तारी एवं मशरूका जब्ती में इनकी रही सराहनीय भूमिका:- 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी के प्रकरण के आरोपी मयंक सिंह उर्फ प्रताप निवासी को गिरफ्तारी एवं मशरूका जब्त करने में थाना प्रभारी निरीक्षक गाडरवारा राजपाल बघेल,उप निरीक्षक श्रीराम रघुवंशी,उप निरीक्षक वर्षा धाकड़ ,सहायक उपनिरीक्षक भूपेंद्र सोनी , प्रधान आरक्षक आशीष मिश्रा,वरिष्ठ आरक्षक संजय पांडे,आरक्षक दिनेश पटेल, ऐश्वर्य वेंकट, साइबर सेल नरसिंहपुर महिला आरक्षक कुमुद पाठक की सराहनीय भूमिका रही।
0 टिप्पणियाँ