बिट्टू बजरंगी से VHP का किनारा, प्रवक्ता बोले- उसका बजरंग दल से कोई संबंध नहीं
VHP: नूंह हिंसा(Nuh Violence) में नाम बिट्टू का नाम आने के बाद से ही यह कहा जाने लगा कि बिट्टू बजरंगी बजरंग दल(Bittu Bajrangi Bajrang Dal) का कार्यकर्ता है। इस पर आज विश्व हिंदू परिषद( Viswa Hindu Parishad ) ने गोरक्षक बिट्टू बजरंगी से किनारा कर लिया है।
ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हुए नूंह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी से विश्व हिंदू परिषद ने बुधवार को किनारा कर लिया। संगठन ने ट्विट कर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि मंगलवार को मेवात से आई पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया(The Vishwa Hindu Parishad on Wednesday distanced itself from Bittu Bajrangi, accused of Nuh violence during the Braj Mandal Yatra. The organization gave information about this by tweeting and sharing a post. Please tell that on Tuesday the police who came from Mewat arrested Bittu Bajrangi from Faridabad)। पहले लोगों को यह बताया गया कि बिट्टू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। लेकिन पुलिस ने आज उसे अदालत में पेश किया।
बिट्टू बजरंगी का बजरंग दल से कोई संबंध नहीं- VHP
नूंह हिंसा में नाम बिट्टू का नाम आने के बाद से ही यह कहा जाने लगा कि बिट्टू बजरंगी बजरंग दल का कार्यकर्ता है। इस पर आज विश्व हिंदू परिषद ने गोरक्षक बिट्टू बजरंगी से किनारा कर लिया है। संगठन ने बयान जारी करते हुए कहा कि बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जाने वाला राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी का बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। बिट्टू द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए वीडियो को संगठन उचित नहीं मानता है। बुधवार को बिट्टू बजरंगी को हरियाणा की नूंह जिला अदालत में पेश किया
फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ बिट्टू
बता दें कि ब्रज मंडल यात्रा( Brij Mandal Yatra ) के दौरान हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा हो गया था। इस हिंसा में गोरक्षक बिट्टू( Gorakshak Bittu ) का नाम आ रहा था। जिसके बाद मेवात पुलिस ने मंगलवार को बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शुरू में यही बताया कि बिट्टू को केवल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अब जानकारी आई है कि बिट्टू को नूंह हिंसा से पहले भड़काऊ वीडियो जारी करने के आरोप में पकड़ा गया है।
आईपीसी व आर्म्स एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारी
प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिट्टू बजरंगी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नूंह की शिकायत पर मुकदमा नंबर 413 दिनांक 15 अगस्त 2023 धारा 148, 149, 332, 353, 186, 395, 397, 506 आईपीसी व आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद बुधवार को बिट्टू को कोर्ट में पेश किया गया।
बिट्टू पर भड़काऊ वीडियो वायरल करने का आरोप
बिट्टू बजरंगी ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में दावा किया था कि नूंह में शोभायात्रा के उपद्रवियों ने साजिश के तहत दंगा किया। बिट्टू ने बताया कि उसे कई दिनों से सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिल रही थी। उसे मेवात आने को लेकर धमकाया जा रहा था। इसलिए उसने वीडियो पोस्ट कर आने की बात कही थी। उसे नहीं पता था कि उपद्रवियों ने इस तरह की तैयारी कर रखी थी।
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