मध्य प्रदेश: सीएम मोहन यादव बोले- 'मांस-अंडा बेचने के नियमों का कड़ाई से होगा पालन'

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद डॉ मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार के शुरुआती फ़ैसलों की जानकारी दी है. इसमें मांस और मछली बेचने वाली दुकानों को लेकर जारी किया गया आदेश शामिल है. इसके तहत मध्य प्रदेश में खुले में और बिना अनुमति के अब मांस और मछली नही बेची जा सकेंगी. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह आदेश दिये है. उन्होंने कहा है कि इसके लिये शहरी विकास विभाग 15 दिन का विशेष अभियान चलायें. यह अभियान 15 से 31 दिसंबर तक चलाया जायेंगा. आदेश दिया गया है कि मांस और मछली विक्रता सभी नियमों और लाइसेंस की शर्तो का पालन करें. अगर वो यह नही करते पाए जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा, “फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना...इस मुद्दे पर भारत सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं." "इस चीज़ को कड़ाई से लागू करने के लिए... इसके संबंध में कैबिनेट में तैयारी करने को कहा है. इस तरह से जन जागरण भी होगा और जिन्हें ये व्यवसाय करना है उन्हें इसके दायरे भी बता दिए जाएं." इसके साथ ही मोहन यादव सरकार ने धार्मिक स्थलों और दूसरी जगहों पर ध्वनि विस्तारकों या लाउड स्पीकरों को नियंत्रित करने का निर्देश भी दिया है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद डॉ मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार के शुरुआती फ़ैसलों की जानकारी दी है.

इसमें मांस और मछली बेचने वाली दुकानों को लेकर जारी किया गया आदेश शामिल है.

इसके तहत मध्य प्रदेश में खुले में और बिना अनुमति के अब मांस और मछली नही बेची जा सकेंगी.

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह आदेश दिये है.

उन्होंने कहा है कि इसके लिये शहरी विकास विभाग 15 दिन का विशेष अभियान चलायें. यह अभियान 15 से 31 दिसंबर तक चलाया जायेंगा.

आदेश दिया गया है कि मांस और मछली विक्रता सभी नियमों और लाइसेंस की शर्तो का पालन करें. अगर वो यह नही करते पाए जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा, “फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना...इस मुद्दे पर भारत सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं."

"इस चीज़ को कड़ाई से लागू करने के लिए... इसके संबंध में कैबिनेट में तैयारी करने को कहा है. इस तरह से जन जागरण भी होगा और जिन्हें ये व्यवसाय करना है उन्हें इसके दायरे भी बता दिए जाएं."

इसके साथ ही मोहन यादव सरकार ने धार्मिक स्थलों और दूसरी जगहों पर ध्वनि विस्तारकों या लाउड स्पीकरों को नियंत्रित करने का निर्देश भी दिया है.

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