Lucknow: एअर इंडिया ने पूर्व जज को दी खराब सीट, 10% फीसदी ब्याज सहित अब देना पड़ेगा 23 लाख का हर्जाना

विमानन कंपनी को अपनी गलती को नजर अन्दाज़ करना भारी पड गया हैं, क्योंकि इस विमानन कंपनी ने अपने ग्राहक की परेशानी को नजर अंदाज किया, ग्राहक के अग्रह करने पर भी इनके कर्मचारियों ने उस समस्या को ज्यादा अहमियद नही दी, इसकी वजह य़ात्री की खराब सीट हैं, और हर्जांना 23 लाख रूपये, इस घटना पर शक्ति से एक्शन की वजह भारत के पूर्व जज़ बतायें जा रहे हैं, क्योंकि जब भारत के सर्वोच्च न्याय सीट पर बेठने वाले के साथ ऐसा होगा तो आम इंसान का क्या हाल होता होगा, और अभी एक और विडियो वाईरल हो रहा हैं, ज़िसमें एक TT भारतीय रेल में य़ात्रा करने वाले आम व्यक्ति को गाली देते हुए नजर आ रहा हैं, यह भारतीय य़ात्रा में य़ात्रियों की बर्बर हालत वया करता हैं, भारतीय विमानन का मामला इसलिए ज्यादा सुर्खियों में हैं क्योंकि वो जज हैं ?   भारतीय न्यायव्यवस्था के पूर्व जज हैं, और कंपनी को 23 लाख रुपये का हर्जाना व्याज सहित देना होगा और यह आदेश भारतीय राज्य उपभोक्ता आयोग ने दिया है।  उड़ान के समय पूर्व जज को बदहाल सीट देना एअर इंडिया को भारी पड़ गया और 23 लाख से इस नुकशान की भरपाई करनी होगी।  होगा।   भारतीय हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राजेश चंद्रा(Former Justice Rajesh Chandra) ने पत्नी रेखा अग्रवाल( Wife Rekha Agarwal) के साथ एयर इंडिया से दिल्ली से सान फ्रांसिस्को (Air India Delhi to San Francisco) के लिए इकाेनॉमी क्लास में 1.89 लाख रुपये में दो सीटें बुक कराईं थीं, ताकी बिना परेशानी के यह लंबी य़ात्रा आराम तरीके से कर सकें और उन्हें 14 जून, 2022 को जाना था। लंबी यात्रा के चलते उन्होंने एक बड़ी रकम 1.24 लाख रुपये अतिरिक्त देकर बिजनेस क्लास का टिकट भी करा लिया। जब उनको फ्लाइट में पता चला कि सीट खराब है। उन्होंने दूसरी सीट की गुजारिश की, पर सीट नहीं दी गई। इससे बीमार दंपती की यात्रा कष्टदायी हो गई। और वो जब तक परेशान रहे जब तक सान फ्रांसिस्को पहुँच नही गए, ऊपर से पुरी फेमिली पर मानसिक दवाव रहा,  विमानन कंपनी को पूर्व जज को 23 लाख रुपये का हर्जाना देना होगा। राज्य उपभोक्ता आयोग ने यह आदेश दिया है।  उड़ान के दौरान पूर्व जज को खराब सीट देना एअर इंडिया को भारी पड़ गया। विमानन कंपनी को पूर्व जज को 23 लाख रुपये का हर्जाना देना होगा। राज्य उपभोक्ता आयोग ने यह आदेश दिया है।  हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राजेश चंद्रा ने पत्नी रेखा अग्रवाल के साथ एयर इंडिया से दिल्ली से सान फ्रांसिस्को के लिए इकाेनॉमी क्लास में 1.89 लाख रुपये में दो सीटें बुक कराईं थीं। उन्हें 14 जून, 2022 को जाना था।  लंबी यात्रा के चलते उन्होंने 1.24 लाख रुपये अतिरिक्त देकर बिजनेस क्लास का टिकट करा लिया। फ्लाइट में पता चला कि सीट खराब है। उन्होंने दूसरी सीट मांगी, पर नहीं दी गई। इससे बीमार दंपती की यात्रा कष्टदायी हो गई।   खराब सीट बदलना यात्री का अधिकार- आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार  आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार(Commission Chairman Ashok Kumar) ने निर्णय दिया कि खराब सीट बदलना यात्री का अधिकार है। एयरलाइंस बिजनेस क्लास(Airlines Business Class) का अतिरिक्त शुल्क 1.69 लाख रुपये 10 फीसदी ब्याज के साथ लौटाए। उन्होंने मानसिक व शारीरिक कष्ट के रूप में 20 लाख रुपये और वाद व्यय के 20 हजार रुपये देने का आदेश भी दिया। रकम 45 दिन के अंदर देनी होगी।

विमानन कंपनी को अपनी गलती को नजर अन्दाज़ करना भारी पड गया हैं, क्योंकि इस विमानन कंपनी ने अपने ग्राहक की परेशानी को नजर अंदाज किया, ग्राहक के अग्रह करने पर भी इनके कर्मचारियों ने उस समस्या को ज्यादा अहमियद नही दी, इसकी वजह य़ात्री की खराब सीट हैं, और हर्जांना 23 लाख रूपये, इस घटना पर शक्ति से एक्शन की वजह भारत के पूर्व जज़ बतायें जा रहे हैं, क्योंकि जब भारत के सर्वोच्च न्याय सीट पर बेठने वाले के साथ ऐसा होगा तो आम इंसान का क्या हाल होता होगा, और अभी एक और विडियो वाईरल हो रहा हैं, ज़िसमें एक TT भारतीय रेल में य़ात्रा करने वाले आम व्यक्ति को गाली देते हुए नजर आ रहा हैं, यह भारतीय य़ात्रा में य़ात्रियों की बर्बर हालत वया करता हैं, भारतीय विमानन का मामला इसलिए ज्यादा सुर्खियों में हैं क्योंकि वो जज हैं? 

भारतीय न्यायव्यवस्था के पूर्व जज हैं, और कंपनी को 23 लाख रुपये का हर्जाना व्याज सहित देना होगा और यह आदेश भारतीय राज्य उपभोक्ता आयोग ने दिया है।

उड़ान के समय पूर्व जज को बदहाल सीट देना एअर इंडिया को भारी पड़ गया और 23 लाख से इस नुकशान की भरपाई करनी होगी। होगा। 

भारतीय हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राजेश चंद्रा(Former Justice Rajesh Chandra) ने पत्नी रेखा अग्रवाल( Wife Rekha Agarwal) के साथ एयर इंडिया से दिल्ली से सान फ्रांसिस्को (Air India Delhi to San Francisco) के लिए इकाेनॉमी क्लास में 1.89 लाख रुपये में दो सीटें बुक कराईं थीं, ताकी बिना परेशानी के यह लंबी य़ात्रा आराम तरीके से कर सकें और उन्हें 14 जून, 2022 को जाना था। लंबी यात्रा के चलते उन्होंने एक बड़ी रकम 1.24 लाख रुपये अतिरिक्त देकर बिजनेस क्लास का टिकट भी करा लिया। जब उनको फ्लाइट में पता चला कि सीट खराब है। उन्होंने दूसरी सीट की गुजारिश की, पर सीट नहीं दी गई। इससे बीमार दंपती की यात्रा कष्टदायी हो गई। और वो जब तक परेशान रहे जब तक सान फ्रांसिस्को पहुँच नही गए, ऊपर से पुरी फेमिली पर मानसिक दवाव रहा,

विमानन कंपनी को पूर्व जज को 23 लाख रुपये का हर्जाना देना होगा। राज्य उपभोक्ता आयोग ने यह आदेश दिया है,

उड़ान के दौरान पूर्व जज को खराब सीट देना एअर इंडिया को भारी पड़ गया। विमानन कंपनी को पूर्व जज को 23 लाख रुपये का हर्जाना देना होगा। राज्य उपभोक्ता आयोग ने यह आदेश दिया है।

हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राजेश चंद्रा ने पत्नी रेखा अग्रवाल के साथ एयर इंडिया से दिल्ली से सान फ्रांसिस्को के लिए इकाेनॉमी क्लास में 1.89 लाख रुपये में दो सीटें बुक कराईं थीं। उन्हें 14 जून, 2022 को जाना था।

लंबी यात्रा के चलते उन्होंने 1.24 लाख रुपये अतिरिक्त देकर बिजनेस क्लास का टिकट करा लिया। फ्लाइट में पता चला कि सीट खराब है। उन्होंने दूसरी सीट मांगी, पर नहीं दी गई। इससे बीमार दंपती की यात्रा कष्टदायी हो गई। 

खराब सीट बदलना यात्री का अधिकार- आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार

आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार(Commission Chairman Ashok Kumar) ने निर्णय दिया कि खराब सीट बदलना यात्री का अधिकार है। एयरलाइंस बिजनेस क्लास(Airlines Business Class) का अतिरिक्त शुल्क 1.69 लाख रुपये 10 फीसदी ब्याज के साथ लौटाए। उन्होंने मानसिक व शारीरिक कष्ट के रूप में 20 लाख रुपये और वाद व्यय के 20 हजार रुपये देने का आदेश भी दिया। रकम 45 दिन के अंदर देनी होगी।

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