हिमंत बिस्वा सरमा बोले, 'जब तक मैं ज़िंदा हूं, असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा.' देखें पूरा विडियो!

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मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि वह राज्य में बाल विवाह की अनुमति नहीं देंगे और "जब तक वह जीवित हैं" असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को रद्द कर देंगे। राज्य विधानसभा में विपक्ष पर निशाना साधते हुए, हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रतिज्ञा की कि वह 2026 से पहले राज्य में बाल विवाह को खत्म कर देंगे।

हिमंत बिस्वा सरमा की टिप्पणी तब आई जब कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को निरस्त करने के राज्य कैबिनेट के फैसले के विरोध में विधानसभा से बहिर्गमन किया।

“मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक मैं जीवित हूं, मैं असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। जब तक हिमंत बिस्वा सरमा जीवित हैं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा... मैं आपको राजनीतिक रूप से चुनौती देना चाहता हूं, मैं 2026 से पहले इस दुकान को बंद कर दूंगा... जब तक हम आप लोगों की दुकान को पूरी तरह से बंद नहीं कर देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय की बेटियों को बर्बाद करने का रास्ता खोल दिया है, ”असम के सीएम ने सदन में एक उग्र भाषण में कहा।

राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को मुसलमानों के लिए विशिष्ट ब्रिटिश-युग विवाह और तलाक अधिनियम को निरस्त करने के लिए असम निरसन अध्यादेश, 2024 को मंजूरी दे दी।  विशेष रूप से, अधिनियम मुस्लिम विवाह और तलाक के स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए प्रदान करता है और सरकार को एक मुस्लिम व्यक्ति को एक लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति देता है जो उसे आवेदनों पर मुस्लिम विवाह और तलाक को पंजीकृत करने के लिए अधिकृत करता है।

सरमा के अनुसार, अधिनियम को निरस्त करने से राज्य की मुस्लिम महिलाओं को "अत्याचार और शोषण" से राहत मिलेगी और बाल विवाह को समाप्त करने में मदद मिलेगी।

“इस बिल से मुस्लिम माताओं पर लंबे समय से जो अत्याचार और शोषण चल रहा है, वह खत्म हो जाएगा।  प्रधानमंत्री ने तीन तलाक खत्म किया।  लेकिन असम में केवल इस कृत्य के कारण यदि कोई काजी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी का पंजीकरण कराता और उसे अदालत से जमानत मिल जाती तो इसमें कोई गलती नहीं होती।  सरमा ने शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, अब इस कानून के हटने के बाद तलाक देना आसान नहीं होगा और 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी का पंजीकरण नहीं होगा।

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