ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति के फ़ैसले पर मस्जिद पक्ष की य़ाचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति के फ़ैसले पर मस्जिद पक्ष की य़ाचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Supreme Court Gyanvapi परिसर में पूजा की अनुमति देने के वाराणसी की ज़िला अदालत के फ़ैसले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है.

Gyanvapi Mosque Committee ने बुधवार रात को ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के यहां ज़िला अदालत के फ़ैसले को चुनौती दी.

मस्जिद पक्ष की तरफ से Advocate Fuzail Ahmed Ayyub ने याचिका दाख़िल की. उन्होंने परिसर में यथास्थिति बहाल करने की मांग करते हुए तुरंत सुनवाई करने की मांग की गई.

इस याचिका में आंशका जताई गई कि मंदिर पक्ष बुधवार और गुरुवार की रात ही मस्जिद प्रांगण स्थित व्यास तहखाने में पूजा स्तुति कर सकता है.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट से संपर्क कर सकते हैं.

इसमें कहा गया था कि ज़िला प्रशासन बहुत जल्दबाजी में रात को ही ज़िला अदालत का फ़ैसला लागू करने में जुट गया है(The district administration hastily started implementing the decision of the district court at night itself). हालांकि निचली अदालत ने उसे ऐसा करने के लिए एक हफ़्ते का वक़्त दिया है.

इस बीच वाराणसी के ज़िला प्रशासन ने गुरुवार तड़के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा अर्चना शुरू करवा दी.

Varanasi District Magistrate S Rajalingam ने गुरुवार तड़के पत्रकारों को यह जानकारी दी.

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