प्राइवेट अस्पतालों के रेट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त 'फैसला करे केंद्र, वरना लागू कर देंगे सरकारी रेट'

प्राइवेट अस्पतालों के रेट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त 'फैसला करे केंद्र, वरना लागू कर देंगे सरकारी रेट'

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सुप्रीम कोर्ट ने उन दरों की सीमा निर्दिष्ट करने में मौजूदा केंद्र सरकार की विफलता की कड़ी आलोचना की जिनके भीतर प्राईवेट  अस्पताल और नैदानिक ​​प्रतिष्ठान अपनी उपचार सेवाओं के लिए शुल्क ले सकते हैं। आपको बता दें कि इस संबंध में एक नियम बारह साल पहले बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लेयर करते हुए कहा कि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ गैर सरकारी संगठन 'वेटरन्स फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ' द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई थी। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड दानिश जुबैर खान के माध्यम से दायर याचिका में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट (केंद्र सरकार) नियम, 2012 के नियम 9 को लागू करने की मांग की गई है। यह नियम के अनुसार जानकारी देता है कि अस्पताल और क्लिनिकल प्रतिष्ठान प्रदान की गई सेवाओं के लिए दरें प्रदर्शित करते हैं और शुल्क भी लेते हैं। सीमा राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्र द्वारा निर्धारित की जाती है।

मौजुदा बीजेपी केंद्र सरकार ने यह आरोप लगाकर अपना बचाव करने की कोशिश की कि इस मुद्दे पर राज्यों के साथ बार-बार बातचीत करने के प्रयासों के बावजूद प्रतिक्रिया की कमी रही है।  भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश मडियाल ने अदालत को सूचित किया कि क्लिनिकल प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, जिसके तहत मानकीकृत दरें निर्धारित की जानी हैं, केवल 12 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है।

हालाँकि, इसने अदालत को यह कहने के लिए प्रेरित किया कि नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा का मौलिक अधिकार है, और केंद्र इन आधारों पर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। इस संबंध में, इसने नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के राज्य के कर्तव्य पर जोर देने वाले पिछले फैसलों का भी हवाला दिया।  पीठ ने अपने आदेश में कहा-

“यह माना गया है कि नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। 2010 का अधिनियम नागरिकों को किफायती मूल्य पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के घोषित उद्देश्य से लागू किया गया है।  भारत संघ केवल यह कहकर अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकता कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा गया है और वे जवाब नहीं दे रहे हैं।''

तदनुसार, अदालत ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को एक मानक दर की अधिसूचना के लिए "सुनवाई की अगली तारीख तक एक ठोस प्रस्ताव के साथ आने" के लिए एक महीने के भीतर राज्य समकक्षों के साथ बैठक बुलाने का निर्देश दिया। यदि केंद्र तब तक कोई समाधान निकालने में विफल रहता है, तो अदालत ने चेतावनी दी, वह अंतरिम उपाय के रूप में केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं (सीजीएचएस)-सूचीबद्ध अस्पतालों पर लागू मानकीकृत दरों को अधिसूचित करने के याचिकाकर्ता-एनजीओ के सुझाव पर विचार करेगी और उचित निर्देश जारी करेगी। वह प्रभाव-

“याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि भारत संघ ने स्वयं उन दरों को अधिसूचित किया है जो सीजीएचएस-सूचीबद्ध अस्पतालों पर लागू हैं। उनका कहना है कि जब तक कोई समाधान नहीं मिल जाता, तब तक केंद्र सरकार अंतरिम उपाय के तौर पर उक्त दरों को हमेशा अधिसूचित कर सकती है। जहां तक ​​इस सुझाव का सवाल है, अगर केंद्र सरकार सुनवाई की अगली तारीख तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं लाती है तो हम इस संबंध में उचित निर्देश जारी करने पर विचार करेंगे।

इन सख्त निर्देशों के साथ पीठ ने मामले को छह सप्ताह के बाद अगली सुनवाई के लिए फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

मामले का विवरण: सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता के लिए वेटरन्स फोरम अपने महासचिव विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) बिश्वनाथ प्रसाद सिंह बनाम भारत संघ के माध्यम से

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