पेपर लीक, चीटिंग पर बिल पास
केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल जैसी गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए 5 फरवरी को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। इसमें परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों और संगठनों के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। यह बिल लोकसभा में पास हो गया है और अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा, 'अभी केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के पास परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल जैसे अपराधों से निपटने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों का फायदा उठाने वालों की पहचान की जाए और उनसे सख्ती से निपटा जाए।'
केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल जैसी गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए 5 फरवरी को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। इसमें परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों और संगठनों के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। यह बिल लोकसभा में पास हो गया है और अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा, 'अभी केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के पास परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल जैसे अपराधों से निपटने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों का फायदा उठाने वालों की पहचान की जाए और उनसे सख्ती से निपटा जाए।'
बिल में बताए गए किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। इस बिल में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया गया है।
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