EC Appointment: नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, ‘हम कानून पर रोक नहीं लगा सकते’ जानें पूरी खबर

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Supreme Court On EC Appointment: एक तरफ जहां चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. वहीं एक ओर केन्द्रीय सरकार ने इसी कानून के जरिए दो आयुक्तों की नियुक्ति भी कर दी. इस मामले की सुनवाई आज शुक्रवार (15 मार्च) को हुई. सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के उस कानून के तहत नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर भी रखा गया है.

कोर्ट ने फेसला सुनाते हुए कहा कि वह चयन समिति से सीजेआई को बाहर रखने वाले 2023 के कानून पर अंतरिम आदेश के जरिए रोक नहीं लगा सकता. मगर कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई की तारीख 21 मार्च 2024 तय कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक और आवेदन दाखिल करने के लिए बोला है. जिसके बाद 21 मार्च की तारीख तय की गई हैं. यानि कि अब ये मामला 21 मार्च तक स्थगित रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने जानकारी देते हुए कहा कि, फैसले में आखिरी निर्देश क्या था? इस पर वकील विकास सिंह ने जवाब दिया कि यही लिखा है कि सीजेआई के बदले कोई दूसरा विश्वसनीय व्यक्ति भी हो सकता है.

कानून पर जस्टिस खन्ना ने क्या कहा?

वहीं, जस्टिस खन्ना ने आंगे बोला कि संसद ने कानून बना दिया है, एक अंतरिम आदेश के जरिए हम कानून पर रोक नहीं लगा सकते. जब सुनवाई होगी तो सरकार को भी जवाब देना होगा. वकील विकास सिंह ने बोला कि सरकार ने आज होने वाली सुनवाई से एक दिन पहले ही नई नियुक्ति कर दी है.

इस पर जस्टिस खन्ना ने ज़बाव देते हुए कहा कि आप इस बारे में आवेदन दाखिल कीजिए. हम गुरुवार, 21 मार्च को सुनवाई करेंगे. यानि अब नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में 21 मार्च को सुनवाई होगी.

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