'अब खुलेगी चंदे के धंधे की पोल' SC की SBI को फटकार के बाद बोले राहुल गांधी

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सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की एसबीआई की मांग नमंजूर कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एसबीआई से कहा है कि वह कल यानी मंगलवार तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी दे.

साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को भी आदेश दिया है कि वे सारी सूचनाएं इकट्ठा करके आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मार्च शाम पांच बज़े तक सार्वजनिक करें.

एसबीआई ने 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए उसे 30 जून तक का समय और दिया जाए.

इस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में पाँच सदस्यों वाली पीठ ने आज ये फ़ैसला दिया है.

बेंच की अगुवाई चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं. उनके साथ इस पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फ़रवरी को हुई सुनवाई के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार देते हुए एसबीआई को इससे जुड़ी सभी जानकारियां छह मार्च तक चुनाव आयोग को देने के लिए कहा था.

SC की SBI को फटकार के बाद बोले राहुल गांधी!

राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड मामले में SBI को SC की फटकार के बाद PM मोदी और BJP पर निशाना साधा है. उन्होंने सोमवार को दावा किया कि PM मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है. उन्होंने कहा, 'NDA सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी है. चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और जनता पर टैक्स की मार, यही है BJP की मोदी सरकार.'

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