Narsinghpur News : मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षकों की 30 अप्रैल के बाद सेवाएं समाप्त, नहीं मिलेगा कोई वेतन, हो जाएगे बेरोजगार, नवीन आदेश जारी

Narsinghpur News : मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षकों की 30 अप्रैल के बाद सेवाएं समाप्त, नहीं मिलेगा कोई वेतन, हो जाएगे बेरोजगार, नवीन आदेश जारी

Narsinghpur News : मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के संबंध एक नया आदेश जारी हुआ है। जारी आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था 30 अप्रैल 2024 तक ही मान्य हैं, इसके बाद स्कूलों से हटा दिया जाएगा एवं निर्धारित तिथि के बाद से वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर बताया है, कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल से समाप्त हो रही है। इसलिए अतिथि शिक्षकों को निर्वाचन कार्यो में न लगाने की बात भी आदेश में कही गई है।

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मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों को कभी भी पद से हटा सकते हैं!

किसी विघालय में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति विघालय द्वारा जारी आमंत्रण पत्र के आधार पर किया जाता है इस पद की नियुक्ति अस्थायी रूप में की जाती है तथा अतिथि शिक्षक नियुक्ति की समयावधि शासन द्वारा निर्धारित होता है जिसके तहत उन्हें कभी भी इस पद से हटा सकते हैं अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आनलाईन के माध्यम से किया जाता है इसके लिए आप ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी संस्था या स्कूल प्राचार्य की होती है।

अतिथि शिक्षकों के लिए आवश्यक योग्यता!

अतिथि शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को दो वर्ष का डीएड बीएड कोर्स करना अनिवार्य है इसके बाद ही आप इस पद के लिए मान्य है यह लोक शिक्षक संचालनालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश अनुसार संबंधित पद के अनुसार डीएलएड या बीएड धारी अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

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