नाबालिग से रेप के मामले में BJP विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना

सोनभद्रः उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग से रेप के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। लगभग 9 साल तक चले लंबे मुकदमे में भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने बीते दिनों दोषी करार दिया था। अब शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने बीजेपी विधायक को 25 साल कैद की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने के 10 लाख रुपए पीड़िता के पुनर्वास के लिए दिए जाएंगे।  कौन हैं रामदुलार गोंड  रामदुलार गोंड की छवि एक दंबग नेता वाली है.सोनभद्र के दुद्धी इलाके के रासपहरी गांव के रहने वाले 49 साल के रामदुलार गोंड बीजेपी के विधायक हैं. साल 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता विजय सिंह गोंड को 6 हजार से ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की थी. रामदुलार ने 12वीं तक पढ़ाई की है और अपने चुनावी हलफनामे में अपना व्यवसाय कृषि बताया है. विधायक बनने के बाद भी खेत में हल चलाते उनकी तस्वीर सामने आई थी. इसे लेकर उन्होंने कहा था कि वह मूलतः किसान हैं. पार्टी की ओर से दी गई जिम्मेदारियों के अलावा वह खेती हमेशा करते रहेंगे.  नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 25 साल की सजा मिलने के बाद बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को अपनी यूपी विधानसभा सदस्यता खोने की संभावना का सामना करना पड़ रहा है।  गोंड सोनभद्र जिले की दुद्धी सीट से विधायक हैं।  जानिए क्या है आरोप    4 नवंबर साल 2014 में रामदुलार प्रधानपति हुआ करते थे. यानी कि उनकी पत्नी सुरतन रासपहरी गांव की प्रधान थीं. इसी दौरान रामदुलार के खिलाफ एक शख्स ने शिकायत की थी. आरोप लगाया गया था कि उसकी बहन के साथ उन्होंने बलात्कार किया है. इतना ही नहीं, बीते एक साल से लगातार धमकी देकर वह उसके साथ रेप करते रहे. मामले की विवेचना कर पुलिस ने रामदुलार के खिसाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया.  करीब 9 साल चली लंबी बहस के बाद आखिरकार पीड़िता को न्याय मिला है और बीजेपी विधायक को सजा सुनाई गई है. अब पीड़ित के भाई ने आरोप लगाया है कि रामदुलार ने उसे जान से मारने की धमकी दी है और परिवार को गांव से निकालने की धमकी दे रहे है.   सोनभद्र की एक स्थानीय अदालत ने पहली बार विधायक बने गोंड को बलात्कार मामले में दोषी ठहराने के दो दिन बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया।  शुक्रवार को विधायक रामदुलार को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया।  कोर्ट ने उन्हें 25 साल की सजा सुनाई और 10.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.  विशेष लोक अभियोजक (सोनभद्र) सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने कहा, अदालत ने जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को देने का निर्देश दिया है।  अदालत ने विधायक को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (साक्ष्य मिटाने और गलत जानकारी देने) और POCSO अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत दोषी ठहराया था।  अभियोजन पक्ष के अनुसार, गोंड ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की जब वह 4 नवंबर 2014 की शाम को प्रकृति की पुकार का जवाब देने के लिए पास के खेत में गई थी। घर लौटने पर, लड़की ने अपने बड़े भाई को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया।  पीड़िता के वकील विकास शाक्य ने कहा, "पीड़िता ने अपने भाई को यह भी बताया कि रामदुलार गोंड ने उसे डरा-धमकाकर पिछले एक साल में कई बार उसके साथ बलात्कार किया है।"  सोनभद्र मामला: 'पिछले 9 वर्षों में हम बहुत कुछ झेल चुके हैं... मैं अब यह जानकर शांति से सो सकता हूं कि मेरी बहन से बलात्कार करने वाला व्यक्ति जेल में है'  त्रिपाठी ने कहा, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि पीड़िता का जन्म 1998 में हुआ था, जबकि विधायक ने स्कूल के दस्तावेज पेश कर दावा किया कि उसका जन्म 1994 में हुआ था।  गोंड के वकील राम बृक्ष तिवारी ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे।  पिछले विधानसभा चुनाव में गोंड ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विजय सिंह को हराया था।

सोनभद्रः उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग से रेप के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। लगभग 9 साल तक चले लंबे मुकदमे में भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने बीते दिनों दोषी करार दिया था। अब शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने बीजेपी विधायक को 25 साल कैद की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने के 10 लाख रुपए पीड़िता के पुनर्वास के लिए दिए जाएंगे।

कौन हैं रामदुलार गोंड

रामदुलार गोंड की छवि एक दंबग नेता वाली है.सोनभद्र के दुद्धी इलाके के रासपहरी गांव के रहने वाले 49 साल के रामदुलार गोंड बीजेपी के विधायक हैं. साल 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता विजय सिंह गोंड को 6 हजार से ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की थी. रामदुलार ने 12वीं तक पढ़ाई की है और अपने चुनावी हलफनामे में अपना व्यवसाय कृषि बताया है. विधायक बनने के बाद भी खेत में हल चलाते उनकी तस्वीर सामने आई थी. इसे लेकर उन्होंने कहा था कि वह मूलतः किसान हैं. पार्टी की ओर से दी गई जिम्मेदारियों के अलावा वह खेती हमेशा करते रहेंगे.

नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 25 साल की सजा मिलने के बाद बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को अपनी यूपी विधानसभा सदस्यता खोने की संभावना का सामना करना पड़ रहा है।  गोंड सोनभद्र जिले की दुद्धी सीट से विधायक हैं।

जानिए क्या है आरोप

4 नवंबर साल 2014 में रामदुलार प्रधानपति हुआ करते थे. यानी कि उनकी पत्नी सुरतन रासपहरी गांव की प्रधान थीं. इसी दौरान रामदुलार के खिलाफ एक शख्स ने शिकायत की थी. आरोप लगाया गया था कि उसकी बहन के साथ उन्होंने बलात्कार किया है. इतना ही नहीं, बीते एक साल से लगातार धमकी देकर वह उसके साथ रेप करते रहे. मामले की विवेचना कर पुलिस ने रामदुलार के खिसाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया.

करीब 9 साल चली लंबी बहस के बाद आखिरकार पीड़िता को न्याय मिला है और बीजेपी विधायक को सजा सुनाई गई है. अब पीड़ित के भाई ने आरोप लगाया है कि रामदुलार ने उसे जान से मारने की धमकी दी है और परिवार को गांव से निकालने की धमकी दे रहे है. 

सोनभद्र की एक स्थानीय अदालत ने पहली बार विधायक बने गोंड को बलात्कार मामले में दोषी ठहराने के दो दिन बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया।

शुक्रवार को विधायक रामदुलार को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया।  कोर्ट ने उन्हें 25 साल की सजा सुनाई और 10.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.  विशेष लोक अभियोजक (सोनभद्र) सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने कहा, अदालत ने जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने विधायक को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (साक्ष्य मिटाने और गलत जानकारी देने) और POCSO अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत दोषी ठहराया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, गोंड ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की जब वह 4 नवंबर 2014 की शाम को प्रकृति की पुकार का जवाब देने के लिए पास के खेत में गई थी। घर लौटने पर, लड़की ने अपने बड़े भाई को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। पीड़िता के वकील विकास शाक्य ने कहा, "पीड़िता ने अपने भाई को यह भी बताया कि रामदुलार गोंड ने उसे डरा-धमकाकर पिछले एक साल में कई बार उसके साथ बलात्कार किया है।"

सोनभद्र मामला: 'पिछले 9 वर्षों में हम बहुत कुछ झेल चुके हैं... मैं अब यह जानकर शांति से सो सकता हूं कि मेरी बहन से बलात्कार करने वाला व्यक्ति जेल में है'

त्रिपाठी ने कहा, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि पीड़िता का जन्म 1998 में हुआ था, जबकि विधायक ने स्कूल के दस्तावेज पेश कर दावा किया कि उसका जन्म 1994 में हुआ था।

गोंड के वकील राम बृक्ष तिवारी ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे।

पिछले विधानसभा चुनाव में गोंड ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विजय सिंह को हराया था।

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